NCLAT में एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने के Rcom के प्रस्ताव का विरोध

एनक्लैट की जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक समेत सभी वित्तीय कर्जदाताओं से आठ मार्च तक जवाब मांगा है

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